ITR Filling: एक चूक से New Tax regime में फाइल करना पड़ जाएगा रिटर्न, एक्सपर्ट ने बताया- क्यों जल्द करें फाइलिंग
ITR Filing: टैक्स एक्सपर्ट मानते हैं कि ITR जितनी जल्दी हो फाइल कर देना चाहिए. इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका रिफंड बनता है तो वो जल्द से जल्द प्रॉसेस होकर आपको मिल जाएगा.
ITR Filing for FY24
ITR Filing for FY24
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन शुरू हो गया. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल करने के आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. टैक्स एक्सपर्ट मानते हैं कि ITR जितनी जल्दी हो फाइल कर देना चाहिए. इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका रिफंड बनता है तो वो जल्द से जल्द प्रॉसेस होकर आपको मिल जाएगा. वहीं, आखिरी समय के दिक्कतों से भी बचा जा सकता है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन का कहना है, ऐसे टैक्सपेयर जिनका रिफंड बनता है, उन्हें जल्दी जल्दी संभव हो ITR फाइल कर देना चाहिए. आज के समय में ITRs जल्द प्रॉसेस होते हैं और रिफंड भी जल्दी मिल जाता है. कुछ मामलों में ITRs फाइल करने के दिन ही प्रॉसेस हो जाते हैं.
उनका कहते हैं, ITR जल्दी फाइल करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो जाती है तो आपको रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए उसे सुधरवाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा. रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक फाइल किया जा सकता है.
नहीं मिलेगा Old Tax Regime का फायदा!
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बलवंत जैन का कहना है, तय समय-सीमा में ITR फाइल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन नहीं होगा. यानी, आपको अपना ITR नए टैक्स रिजीम में ही फाइल करना होगा. ऐसे में अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन क्लेम किया है, तो उससे वंचित हो सकते हैं.
07:46 AM IST